Friday, May 04, 2012

हाईकोर्ट ने पूछा- 'गुर्जर आंदोलन में कितने लोग मरे'

जयपुर.गुर्जर आरक्षण आंदोलन (2008) के दौरान अदालती आदेश की अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव, डीजीपी व किरोड़ी सिंह बैसला को 11 मई को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी से विस्तृत शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान कितने लोग मारे गए थे। लोगों की मौत कौन सी जगह पर और किस दिनांक को हुई थी तथा सरकार ने मौत के बाद क्या आवश्यक कदम उठाए।



न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को तत्कालीन विशेष गृह सचिव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने गृह सचिव को भी यह शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा सरकार इस अवमानना याचिका को चलाना चाहती है अथवा नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के शपथ पत्र से असहमति जताते हुए कहा कि उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, लिहाजा डीजीपी शपथ पत्र पेश कर यह जानकारी दें।


यह है मामला

 सरकार ने 28 मई 08 को अदालत में दायर अवमानना याचिका में कहा कि गुर्जर आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया है और वे महापंचायत बुलाकर हिंसा फैला रहे हैं, वे आमजन के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं।


सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में प्रसंज्ञान लिया था और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने आंदोलन के दौरान रास्ता व रेल रोकने का प्रयास किया जिससे आमजन को परेशानी हुई।  जबकि अदालत ने 10 सितंबर 07 के आदेश से निर्देश दिया था कि वे ऐसा न करें। इन्होंने अदालती आदेश का उल्लंघन किया बल्कि आमजन के अधिकारों का भी हनन किया है।
(Source: Bhaskar News) 

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