Friday, March 26, 2010

"ध्यान रखें, गुर्जर आंदोलन में जनहानि नहीं हो"

हाईकोर्ट सरकार से पूछा क्या इंतजाम किए, गुर्जर नेताओं से भी की शांतिपूर्वक धरना देने की अपील
जयपुर. गुर्जर आंदोलन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इस आंदोलन में जनहानि नहीं हो इसका ध्यान रखा जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। अदालत ने कहा कि पिछली बार की तरह लोगों को जान नहीं गंवानी पड़े।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि गुर्जर महापड़ाव को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं। महापड़ाव को रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में अजमेर निवासी आर.पी. दाधीच ने जनहित याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की। अदालत इस बात पर चिंतित थी कि महापड़ाव को लेकर जनता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई इंतजाम किए हैं।
महाधिवक्ता गिरधारीसिंह बाफना ने अदालत को बताया कि सरकार पूरी तरह सजग हैं। जनता की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। पुलिस और कानून व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया हैं। इस पर अदालत का कहना था कि पिछले गुर्जर आंदोलन में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। रेलवे ट्रेक उखाड़ दिए थे, बसें जला दी थी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी।
ऐसे में इस बार दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आए इसके लिए सरकार बताए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा के क्या उपाय किए हैं। साथ ही केन्द्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर सत्येन्द्रसिंह राघव से कहा है कि वे रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम बताए। अदालत ने गुर्जर नेताओं से भी अपील की कि वे शांतिपूर्वक धरना दें। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।

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