सरकार ने जारी किया औपचारिक आदेश
जयपुर . विशेष पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे एक प्रतिशत आरक्षण को जारी रखने के औपचारिक के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश का प्रभाव हाईकोर्ट की ओर से निस्तारित की गई याचिका की तारीख 22 दिसंबर, 2010 से ही माना जाएगा।
गुर्जरों के साथ हुए समझौते के मुताबिक राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर विशेष पिछड़ा वर्ग में 1 प्रतिशत आरक्षण दिया था। परंतु यह आरक्षण हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका पर फैसला होने तक के लिए दिया गया था। याचिका का निस्तारण होने के बाद इस 1 प्रतिशत आरक्षण पर नए सिरे से निर्णय किया जाना था। हाईकोर्ट से याचिका का फैसला होने के बाद विशेष पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर कानूनी रूप से सवाल उठने की आशंका जताई जा रही थी। इसलिए सरकार को औपचारिक आदेश जारी करने पड़े।
गुर्जरों के साथ हुए समझौते के मुताबिक राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर विशेष पिछड़ा वर्ग में 1 प्रतिशत आरक्षण दिया था। परंतु यह आरक्षण हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिका पर फैसला होने तक के लिए दिया गया था। याचिका का निस्तारण होने के बाद इस 1 प्रतिशत आरक्षण पर नए सिरे से निर्णय किया जाना था। हाईकोर्ट से याचिका का फैसला होने के बाद विशेष पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण पर कानूनी रूप से सवाल उठने की आशंका जताई जा रही थी। इसलिए सरकार को औपचारिक आदेश जारी करने पड़े।
(source : dainikbhaskar.com)
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