Saturday, April 14, 2012

महिलाओं को एसबीसी में उचित आरक्षण क्यों नहीं: हाईकोर्ट

जयपुर. वरिष्ठ शिक्षक द्वितीय श्रेणी भर्ती के सामाजिक विज्ञान विषय में एसबीसी कोटे में महिलाओं को उचित आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव व आरपीएससी सचिव सहित चार से जवाब मांगा है। साथ ही निर्देश दिया कि सामाजिक विज्ञान विषय में प्रार्थिया के लिए एक पद आरक्षित रखें। न्यायाधीश प्रेम शंकर आसोपा ने यह अंतरिम आदेश सीमा गुर्जर की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आर.डी.मीणा ने बताया कि आरपीएससी ने 28 जुलाई 11 को वरिष्ठ शिक्षक द्वितीय श्रेणी भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी की। इसमें एसबीसी की बीस सीटों में से 19 पुरुषों व एक महिला के लिए तय की। प्रार्थिया ने एसबीसी महिला वर्ग से भाग लिया। 6 मार्च 2012 को घोषित परिणाम में उसने 327.99 अंक प्राप्त किए जबकि कट ऑफ माक्र्स 331.29 अंक रहे। इसे चुनौती देते हुए कहा कि राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार महिलाओं को उनकी श्रेणी में तीस प्रतिशत आरक्षण देय है। ऐसे में 20 सीटों में 30' आरक्षण देने पर 6 सीटें आरक्षित होती हैं,अधिक सीटें होने पर वह भी सामाजिक विज्ञान विषय में वरिष्ठ शिक्षक द्वितीय श्रेणी पद के लिए चयनित होती।
(source: bhaskar.com)

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