Saturday, July 10, 2010

आरक्षणमामले की जल्द सुनवाई के प्रार्थना पत्र मंजूर

जयपुर.  राजस्थान हाई कोर्ट ने गुर्जरों को विशेष पिछड़े वर्ग और सवर्ण गरीबों को आर्थिक पिछड़ों के तौर पर दिए आरक्षण के मामले की सुनवाई जल्द करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला ने शुक्रवार को राज्य सरकार एवं कैप्टन गुरविंदर सिंह व अन्य की याचिका में इंटरवीनर निहाल सिंह के मामले की सुनवाई जल्द करने के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिए। निहाल सिंह के वकील आर.आर.बैंसला ने बताया कि प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि इस मामले में जवाब पेश हो गया है और उच्च स्तरीय कमेटी ने भी सुनवाई जल्द करने की सिफारिश की है। हाई कोर्ट ने अक्टूबर, 09 में गुर्जरों को विशेष पिछड़े वर्ग और सवर्ण गरीबों को आर्थिक पिछड़ों के तौर पर दिए गए आरक्षण पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। यह आदेश राजस्थान विश्वविद्यालय के  छात्र जी. शर्मा के पत्र को याचिका मानते हुए दिया था। इस आदेश से सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने पर रोक लग गई थी। याचिका में राज्य सरकार के गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी में मानकर 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने सहित इसी श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सवर्ण वर्ग के लोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने को चुनौती दी गई।

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