Wednesday, September 28, 2011

बैसला हाईकोर्ट में तलब

कोर्ट की अवमानना के मामले में 14 अक्टूबर को पेश होना होगा
जयपुर. हाईकोर्ट ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को 14 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश महेश चन्द्र शर्मा ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को तत्कालीन विशेष गृह सचिव संदीप वर्मा की अवमानना याचिका पर दिया।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सचिव (गृह) पी.के.देव ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की कैमरा प्रोसिडिंग होनी चाहिए क्योंकि इसमें गंभीर प्रश्न निहित हैं। अदालत ने आग्रह स्वीकार कर दोपहर 1.20 बजे सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने दोनों पक्षों से पूछा कि उन्होंने आदेश की अवमानना क्यों की है। बैंसला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने कहा कि वे आगामी तारीख पर अदालत को उचित जवाब दे देंगे। अदालत ने बैंसला के अधिवक्ता को कहा कि वे 14 अक्टूबर को बैंसला की उपस्थिति सुनिश्चित करें और उस दिन के लिए गृह सचिव की हाजिरी माफ की।
यह है मामला
तत्कालीन विशेष गृह सचिव ने 28 मई 08 को अवमानना याचिका दायर कर कहा कि गुर्जर आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया है और वे महापंचायत बुलाकर हिंसा फैला रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रसंज्ञान लिया था और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसा न नहीं पहुंचाने के लिए कहा था। लेकिन आंदोलन के दौरान इन्होंने रास्ता व रेल रोकने का प्रयास किया जिससे आमजन को परेशानी हुई।
(दैनिक भास्कर से साभार)

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  1. नवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं|

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