Thursday, March 25, 2010
जयपुर जिले में निषेधाज्ञा
(जयपुर जिला). गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर कलेक्टर कुलदीप रांका ने बुधवार शाम को पूरे जयपुर जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। यह निषेधाज्ञा 5 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना इजाजत धरने प्रदर्शन व जुलूस पर रोक रहेगी और शांतिभंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान जिले की सीमा में पांच या ज्यादा लोग समूह बना कर नहीं घूम सकेंगे तथा हथियारों व लाठियां लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने रैली, जुलूस, सभा करने पर आदि पर रोक लगा दी है।
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