Wednesday, February 10, 2010

गुर्जर फिर से ओबीसी में

विशेष आरक्षण का लाभ फिलहाल नहीं, नई व्यवस्था हाईकोर्ट के आगामी आदेश अथवा याचिका का फैसला होने तक रहेगी लागू
जयपुर. गुर्जरों को फिर से अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। फिलहाल उन्हें विशेष आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नई व्यवस्था हाईकोर्ट के आगामी आदेश अथवा याचिका का फैसला होने तक लागू रहेगी।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक ही रखने के उद्देश्य से भर्ती एवं प्रवेश आरक्षण नियमों में अस्थायी संशोधन कर दिया है। इससे पहले सरकार ने विशेष आरक्षण कानून लागू करके गुर्जरों, रेबारी, बंजारा और गाडिय़ा लुहारों को 5 प्रतिशत तथा आर्थिक पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था।

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