Thursday, January 07, 2010

गुर्जरों को अभी नहीं मिलेगा विशेष आरक्षण का लाभ

सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू होगी, गुर्जरों को ओबीसी के तहत ही मिलेगा आरक्षण
गुर्जरों के विशेष आरक्षण की वजह से अटकी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू होगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया। इसमें तय किया गया कि सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगी। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार फिलहाल पुरानी आरक्षण व्यवस्था से ही नौकरियों में भर्ती की जाएगी। नियुक्ति देते समय यह शर्त होगी कि उक्त नौकरी हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी। विशेष आरक्षण का मामला कोर्ट तय करेगी, तभी कुछ हो सकेगा। गुर्जरों को ओबीसी के तहत ही आरक्षण मिलेगा।
     कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को बताया कि नया आरक्षण कानून लागू होने के बाद सरकारी नौकरियों में करीब 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब यह तय किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका जाए। हाईकोर्ट ने गुर्जरों का विशेष पिछड़ा वर्ग और सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 14' आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि कुल आरक्षण 50' से ज्यादा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन विशेष परिस्थितियों में नया आरक्षण कानून बनाया गया था, सरकार चाहती है कि वह लागू हो। सरकार प्रयास कर रही है कि आर्थिक पिछड़ों समेत सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले।

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