संशोधन विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित, बाकी नौकरियों में 1 प्रतिशत आरक्षण का पहले ही है प्रावधान
जयपुर. विशेष पिछड़ा वर्ग को अब सरकारी नौकरियों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी एक प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है। राज्य विधानसभा ने अध्यादेश के स्थान पर लाया गया संशोधन विधेयक मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
राज्य सरकार ने पिछले दिनों गुर्जर, रैबारी, बंजारा और गाडिय़ा लुहारों को आरक्षण देने के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित किया था। गुर्जरों के आंदोलन के बाद हुए समझौते के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 1 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। अब विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में होने वाली अध्यापकों, लेक्चरर, व्याख्याताओं और अधिकारियों की भर्ती में भी 1 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे।
जयपुर. विशेष पिछड़ा वर्ग को अब सरकारी नौकरियों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी एक प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है। राज्य विधानसभा ने अध्यादेश के स्थान पर लाया गया संशोधन विधेयक मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
राज्य सरकार ने पिछले दिनों गुर्जर, रैबारी, बंजारा और गाडिय़ा लुहारों को आरक्षण देने के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित किया था। गुर्जरों के आंदोलन के बाद हुए समझौते के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 1 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। अब विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में होने वाली अध्यापकों, लेक्चरर, व्याख्याताओं और अधिकारियों की भर्ती में भी 1 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे।
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